गाजीपुर, दिसम्बर 23 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अलख कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पत्नी हंता पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओ में 22 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव खड़वाडीह निवासी उमेश राजभर ने पुत्री पूनम की शादी थाना भुड़कुड़ा गांव अहियाई के राकेश राजभर के साथ 19 मई 2013 को किया था। समर्थनुसार सामान दिया था। शादी के बाद पुत्री विदा होकर अपने ससुराल गई। कुछ दिन सब ठीक चला लेकिन बाद में उसकी सास लालमुनि देवी, ससुर गोरख राजभर व पति राकेश राजभर दहेज में बाइक और रुपए की मांग करने लगे और उसको प्रताड़ित करने लगे। 28 जनवरी 2020 को उसके गांव के लोगों से सूचना मिली की बेटी के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरु...