बरेली, सितम्बर 20 -- बरेली। दहेज के लिए पत्नी कविता की हत्या के मामले में अपर जिला जज नवम अविनाश कुमार सिंह की कोर्ट ने दोषी विवेक उर्फ आदेश श्रीवास्तव को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। वही, ठोस सबूतों के अभाव में ससुर वीरेंद्र श्रीवास्तव और सास संतोष देवी को दोषमुक्त कर बरी भी किया है। एडीजीसी क्राइम हरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सीबीगंज थानाक्षेत्र के गांव जौहरपुर के टीकाराम श्रीवास्तव ने थाना भमौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। टीकाराम ने बेटी कविता की शादी 12 फरवरी 2023 को विवेक श्रीवास्तव उर्फ आदेश निवासी ग्राम बल्लियां थाना भमोरा के साथ की थी। यह भी पढ़ें- शादी के एक माह में ही प्रीति को मार दिया, पति और सास को उम्रकैद; 75-75 हजार जुर्माना भी आरोप था कि पति विवेक, ससुर वीरेंद्र और...