बस्ती, मार्च 8 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष सश्रम कारावास व सास-ससुर को सात-सात बर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता वेदप्रकाश पांडेय और लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सेनहा थानाक्षेत्र के बारहकोनी गांव निवासी सई मोहम्मद ने सोनहा थाने में प्रार्थना-पत्र दिया कि वह अपनी लड़की तब्बसुम की शादी 30 मई 2021 को ग्राम विजहर बढ़ई, थाना डुमरियागंज, जिला सिद्वार्थनगर के निवासी वसीउल्लाह उर्फ वसीम के साथ किया था। वह अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था। परन्तु वसीउल्लाह व उनके पिता बकसुल्लाह व उनकी माता फरीबुनिंश...