मोतिहारी, नवम्बर 1 -- मोतिहारी , विधि संवाददाता। सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जटाशंकर मिश्रा की अदालत ने दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं देने के कारण विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पति को चौदह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा रक्सौल थाना क्षेत्र के सिसवा निवासी शुभनारायण राय के पुत्र सुशील यादव को दी गई है। मामले में मृतका प्रभा देवी के पिता रामजन्म राय, निवासी विशुनपुरवा, थाना छौड़ादानों, ने रक्सौल थाना कांड संख्या 178/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी 10 जुलाई 2016 को सुशील यादव से हुई थी। शादी में उपहारस्वरूप बुलेट बाइक दी गई थी, दामाद और उसके परिजन दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर प्रभा देवी को लगातार प्रताड़ित किया जाता ...