बुलंदशहर, मार्च 31 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 शहजाद अली ने सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2021 में विवाहिता की दहेज के लिए गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशवदेव शर्मा एवं ध्रुव कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में सिकंदराबाद क्षेत्र में विवाहिता नाजीन की दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 जून 2021 को वादी शहजाद अमन पुत्र फारुख निवासी मोहल्ला सैयद फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा कोतवाली सिकंदराबाद में आरोपी पति नसीम पुत्र मोबीन निवासी गांव पीर बिबयानी(सिकंदराबाद) आदि को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा जांच कर 24 अगस्त 2021 को न्यायालय में आरो...