हरदोई, मार्च 31 -- हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने एक दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपित पति के खिलाफ वाद विचारण के बाद अपराध सिद्ध पाए जाने पर अर्थदंड के साथ आठ साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा रामशरण की बेटी अंजू की शादी 13 मई, 2018 को श्याम बाबू निवासी भैनगांव थाना बेनीगंज से हुई थी। बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। श्याम बाबू सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए पत्नी अंजू पर उसके मायके से रुपये लाने के लिए दबाव डालता था। मांग पूरी नहीं होने पर श्याम बाबू ने पांच जून 2019 को घर के अंदर कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अंजू की हत्या कर दी। उसके बाद 8:40 पर फोन के माध्यम से अंजू की मौत की सूचना दी। बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह चंदन कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने अभियुक्त श्याम...