दहेज हत्या में पति और सास को 10 वर्ष कैद
आगरा, जुलाई 9 -- पत्नी की दहेज हत्या में आरोपी पति और सास को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज रविकांत ने दोषी पति सूरज और सास मुन्नी देवी निवासीगण भवनपुरा जैंगारा थाना फतेहपुर सीकरी को 10 वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। रुई की मंडी थाना शाहगंज निवासी दीपा ने थाना फतेहपुर सीकरी में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री मोना दिवाकर की शादी आरोपी सूरज के साथ सात दिसंबर 2020 को हुई थी। पति सूरज और सास मुन्नी देवी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर एक राय होकर षड्यंत्र कर 16 जुलाई 2021 को उसकी पुत्री मोना की हत्या कर दी। पड़ोसी की सूचना पर वादी अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंची तो वहां आंगन में उसकी पुत्री की लाश पड़ी थी। ससुरालीजन घर से फरार हो गए। प...
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