दहेज हत्या में पति और सास को सजा
लखीमपुरखीरी, अगस्त 8 -- दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पति और सास को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत आठ हजार रुपये जुर्माना और आरोपी सास को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि फरधान थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार ने अपनी पुत्री प्रीती का विवाह 5 फरवरी 2015 को सदर कोतवाली क्षेत्र के वाजपेयी गांव के रहने वाले अजीत कुमार के साथ किया था। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति को 10 व सास को सात साल की सजा प्रीती का पति व अन्य ससुराली दहेज की खातिर प्रीती को प्रताड़ित करते थे। विवाह के सात माह बाद ही प्रीती की मौत हो गयी। सूचना ...
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