उन्नाव, अगस्त 24 -- उन्नाव। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के दोषी पति और सास को सात-सात सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला छह साल बाद आया। अभियोजन के अधिवक्ता यशवंत सिंह के मुताबिक, बेहटा मुजावर निवासी गंगादीन ने 21 मार्च 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उन्होंने आठ मई 2015 को बेटी सुधा उर्फ रिंकी की शादी थानाक्षेत्र के डालखेड़ा मजरा नावाबाद ग्रंट निवासी अवधेश के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद दामाद अवधेश व उसकी सास फुलवासा मायके से बाइक, सोने की अंगूठी और 50 हजार रुपये नकद लाने का दबाव बनाने लगी। यह भी पढ़ें- शादी के 16वें दिन बहू को जिंदा फूंकने में पति सास को उम्रकैद मांग पूरी न होने पर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। 19 मार्च की रात सुधा की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस न...