बुलंदशहर, जनवरी 3 -- दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने पति और ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 19-19 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद गांव का है। वर्ष 2020 में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी नवाज शरीफ (पुत्र बन्नेखां) और बन्नेखां (पुत्र हमीद खां), जो इस्लामाबाद, खुर्जा देहात, बुलंदशहर के निवासी हैं, ने वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उन पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप था। घटना के संबंध में 29 सितंबर 2020 को खुर्जा देहात थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 31 अक्टूबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।...
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