मऊ, दिसम्बर 20 -- मऊ, संवाददाता। घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर की गई हत्या के मामले में आरोपी पति और उसके भाई की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी रामपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी संतोष गुप्ता ने घोसी थाने में दर्ज कराया था। मामले में वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन रिंकी गुप्ता की शादी घोसी थाना क्षेत्र के माछिल जमीन माछिल निवासी बृजेश गुप्ता के लड़के सुनील गुप्ता के साथ घटना के चार साल पूर्व हुई थी। आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को मारापीटा और प्रताड़ित किया जाता था। विगत 26 नवंबर 2025 को उसे सूचना मिली थी कि उसकी बहन की मौत हो गई है। वह घोसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो उसकी बहन मृत अवस्था म...