लखीमपुरखीरी, सितम्बर 9 -- दहेज की खातिर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और उसके दो भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने तीनों आरोपियों को दस दस वर्ष कठोर कारावास समेत 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी बृजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि मोहम्मद हसन ने अपनी पुत्री नूरसबा का निकाह ईसानगर थाना क्षेत्र के गंगान गांव के रहने वाले सामून के साथ किया था। नूरसबा का पति और अन्य ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपयों के लिए नूरसबा को प्रताड़ित करते थे। निकाह के तीसरे वर्ष 12 फरवरी 2019 को नूरसबा की जलकर मौत हो गयी।नूरसबा के पिता मोहम्मद हसन ने पति सामून, उसके पिता रोजअली और भाई साबान व छोटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के।बाद सामून, साबान और छोटू के खिलाफ दह...