दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को उम्रकैद
औरैया, मई 1 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आनेपुर में विवाह के महज छह माह बाद हुई महिला की मौत के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेश कुमार की अदालत ने पति, सास और ससुर को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला करीब तीन वर्ष पुराना है। वादी हरिकिशन पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम अंटौल, थाना अयाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री खुशबू की शादी 28 दिसंबर 2022 को ग्राम आनेपुर निवासी राज राय उर्फ नंदू पुत्र अरुण कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया, लेकिन ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही दहेज में कार खरीदने के लिए रुपयों की...
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