पीलीभीत, जनवरी 7 -- पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने विवाहिता के हत्यारोपी पति, सास व ससुर प्रत्येक को 10 हजार रुपए जुर्माना सहित 10 साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक लखीमपुर खीरी के थाना भीरा क्षेत्र के गांव भानपुर निवासी विकास पुत्र रूप नरायण ने नौ जून 2022 को थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बहन रेखा देवी का विवाह थाना पूरनपुर के गांव धर्मापुर निवासी तारा देवी व सुम्मेर के पुत्र राजू से किया था। शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। ससुराल पक्ष के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने के बाद भी वे नहीं माने और उसकी हत्या कर दी। उसके गांव के ही एक व्यक्ति ने हत्या की सूचना दी। बहन की ससुराल पहुंचे तो उ...
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