सोनभद्र, अगस्त 29 -- सोनभद्र, संवाददाता। दहेज हत्या के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक संदीप गुप्ता द्वितीय की अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को दहेज उत्पीड़न और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर कुल 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने मनोज पाठक, उसके पिता भगवान पाठक और मां विमला देवी को दोषी पाते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की। अभियोजन के अनुसार, बभनी थाना क्षेत्र के संवरा गांव निवासी संत कुमार दूबे ने अपनी पुत्री अर्चना की शादी 13 मई 2011 को दुद्धी थाना क्षेत्र के मनबसा गांव निवासी मन...