दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को 7-7 साल की सजा
बुलंदशहर, मई 23 -- कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, सास और ससुर को 7-7 साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान और मनुराज सिंह ने बताया कि आठ सितंबर 2021 को मुकदमा वादी कुंवरपाल पुत्र डालचंद निवासी मोहल्ला टांडा गली संख्या दो कोतवाली देहात ने थाना कोतवाली नगर पर दहेज हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री मंजू की शादी 13 फरवरी 2018 को बौबी पुत्र नरेंद्र निवासी लोधी कालोनी पन्नीशुगर मिल के पास कोतवाली नगर के साथ की थी। मंजू की ससुराल पक्ष के लोग शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर दो सितंबर 2021 को मंजू के ऊपर डीजल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आठ सितंबर 2021 को पति...
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