भभुआ, अक्टूबर 18 -- अदालत की ओर सजायफ्ता पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा की बात आदेश में कही भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजीत कुमार मिश्र की अदालत ने दहेज हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दस व सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय द्वारा जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के किशुनपुरा के अभियुक्त मृतका के पति मनीष पाण्डेय को दहेज हत्या के मामले में 10 वर्षों का कारावास व 50 हजार जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास तथा दहेज अधिनियम के तहत 01 वर्ष के कारावास व 05 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी। मृतका के ससुर दिनेश पाण्डेय को सात वर्षों के कारावास व 25 हजार जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन ...