गिरडीह, अप्रैल 7 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। दहेज हत्या में दोषी विवाहिता के पति एवं भैंसूर को 10-10 साल सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या में दोषी ठहराये गये मुरारी प्रसाद एवं कृष्णा प्रसाद के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने पति मुरारी प्रसाद को दस साल एवं भैंसूर कृष्णा प्रसाद को सात साल सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये की सजा सुनायी। हालांकि सजा सुनाये जाने के बाद भैंसूर कृष्णा प्रसाद द्वारा अपने को निर्दोष बताते हुए अदालत में हंगामा किया जाने लगा। इसके बाद अदालत ने भैंसूर कृष्णा प्रसाद की सजा भी बढ़ाकर 10 साल कर दिया। अदालत ने 04 अप्रैल को ही इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुरारी प्रसाद एवं कृष्णा प्रसाद को भादवि क...