चित्रकूट, मार्च 23 -- चित्रकूट, संवाददाता। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी मृतका के पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।बांदा जिले के बबेरु कोतवाली क्षेत्र के तरायां निवासी राजेश कुमार ने बीते 30 जून 2020 को पहाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि उसकी बेटी की शादी के करीब तीन साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर दामाद बारामाफी निवासी अर्जुन यादव ने जहर खिलाकर मार डाला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.