चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति को 10 व सास को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनो को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के तुर्रा गांव के मजरा झगडुवा पुरवा निवासी सदला यादव ने बीते 12 अक्टूबर 2023 को पहाड़ी थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उसने बताया कि अपनी बेटी तुलसा की शादी हर्रा निवासी संतोष यादव के साथ 2 मई 2023 को की थी। शादी में हैसियत के अनुरुप दहेज में जेवर, नगदी और अन्य समान दिया था। इसके बावजूद ससुरालीजन बाइक की मांग को लेकर तुलसा के साथ मारपीट करते थे। शादी के करीब पांच माह बाद ही तुलसा को मार दिया गया। ...