दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल का कारावास
कानपुर, अगस्त 12 -- कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर थाना क्षेत्र के हिम्मापुरवा गांव की एक गर्भवती महिला की करीब चार साल पहले अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज ने आरोपित पति को दोषी सिद्ध होने पर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तेरह हजार रूपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति व सास को सात-सात वर्ष की कैदघटना का विवरण डीजीसी विजयसिंह व एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि हिम्मापुरवा गांव के रहने वाले लालू प्रसाद की शादी 30 मई 2015 के ग्राम जसवापुर की रहने रहने वाली संध्या देवी के साथ हुई थी। संध्या की 23अगस्त 2022 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मामले में उसके भाई जसवापुर ...
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