बांदा, मार्च 28 -- बांदा। संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश डकैती छोटेलाल यादव की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या में दोषी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं मे सजा सहित साढ़े चार हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी पति घटना के समय से जेल मे है। इसी मामले में ससुर शहादत खां की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी। सास जोहरा खातून को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा व राम कुमार सिंह ने बताया कि बदौसा थाना क्षेत्र के बगीचापुरवा अंश डुबरिया निवासी शरीफ खां पुत्र मोहम्मद रजा ने थाना नरैनी मे 18 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि 17 सितंबर 2020 को सवा सात बजे बहन सहरोजा के मामा ससुर ने फोन से बताया क...