अमरोहा, जून 6 -- अमरोहा, संवाददाता। दहेज हत्या में दोषसिद्ध होने पर पति सुरेश को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई तथा आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में था। तमाम प्रयास के बावजूद जमानत नहीं मिल सकी थी।बिजनौर जिले के रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव नारायणवाला निवासी श्रीराम सिंह ने अपनी बेटी सोनी का विवाह छह अप्रैल 2018 को रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव महेशरा निवासी सुरेश से किया था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग सोनी पर दहेज में दो लाख रुपये नकद और बुलेट दिलाने का दबाव बनाने लगे थे। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या पति व जेठानी को दस साल का कारावास विरोध पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बीच उसके साथ मारपीट करते थे। इसी बीच तीन दिसंबर 2023 को सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके शरीर पर गंभीर च...