रांची, अप्रैल 16 -- रांची, संवाददाता। दहेज हत्या में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार (नंबर-2) की अदालत ने गुरुवार को मृतका के पति शीतल साहू उर्फ आदित्य साहू समेत उसकी मां शीला देवी, पिता रामचंद्र साहू और भाई सुजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शीतल साहू घटना के बाद से ही 9 अक्तूबर 2021 से जेल में है। यह मामला नारकोपी थाना कांड संख्या 31/2021 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, स्वेता रानी की शादी वर्ष 2016 में शीतल साहू से हुई थी। यह भी पढ़ें- संदिग्ध परिस्थिति में हुई 26 वर्षीय नव विवाहिता की मौत शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 6 अक्तूबर 2021 को आरोपी पति ने मृतका के भाई ...
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