प्रयागराज, दिसम्बर 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप में 10 साल की सजा पाए पति की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल ने अपीलार्थी के अधिवक्ता आदर्श शुक्ल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। एडवोकेट आदर्श शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि पत्नी को जहर देकर एवं दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति और सास, ससुर एवं देवर के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिला सत्र न्यायाधीश वाराणसी ने ट्रायल के बाद इन सभी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । दोषसिद्ध मुन्ना लाल (अपीलार्थी) का विवाह वाराणसी के चेतगंज थानाक्षेत्र निवासी दयाशंकर की पुत्री उर्मिला के साथ 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। शादी के तीन साल बाद ही पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। य...
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