बांदा, जुलाई 20 -- बांदा। सत्र न्यायाधीश अल्पना ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने 17 जुलाई को यह आदेश दिया था। अभियोजन के अनुसार रोशनी का विवाह 6 मई 2025 को थाना गिरवां के गांव तरखरी निवासी अरविंद उर्फ राजेश राजपूत से हुआ था। शादी के बाद ससुराली जनों ने बाइक व सोने की जंजीर की अतिरिक्त दहेज मांग की थी। जिसको लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। 22 मार्च 2026 को रोशनी ने अपने भाई रोहित को फोन पर बताया कि उसे गाली-गलौज कर कमरे में बंद कर दिया गया है। अगले दिन रोहित ने रोशनी को ससुराल में फंदे पर लटका मृत पाया था। वादी ने सास गोल्लहरी सहित अन्य ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। सत्र न्यायाधीश अल्पना ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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