आगरा, जनवरी 30 -- दहेज हत्या समेत अन्य के मामले में आरोपित सास कृष्णा देवी और ससुर कोमल सिंह निवासी बमरौली अहीर को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा और पुष्पेंद्र पचौरी ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी हुकुम सिंह ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी पुत्री अंजना की शादी 20 अप्रैल 24 को आरोपियों के पुत्र रोहित के साथ हुई थी। यह भी आरोप था कि दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपित ससुरालीजन वादी की पुत्री को प्रताड़ित कर दहेज में मायके वालों से कार दिलवाने का दबाव डालते थे। पूर्व में वादी की पुत्री को ससुरालीजनों ने घर से भी निकाल दिया था। 17 नवंबर 25 को आरोपित ससुरालीजन उत्पीड़न न करने का वादा कर पुत्री को अपने साथ ले ...