मऊ, मार्च 11 -- मऊ, संवाददाता। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के रामगढ़ में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने आरोपी पति और ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।दहेज हत्या के मामले में प्राथमिकी आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के पल्हनी निवासी कृष्णा नन्द ने थाना दोहरीघाट में दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में वादी कृष्णानंद ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पुत्री अंकिता की शादी दो वर्ष पूर्व दोहरीघाट थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी राजेश तिवारी के साथ किए थे। अंकिता के ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसको बराबर प्रताड़ित करते थे। आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को 20 नवम्बर 2025 को जला दिया गया था। विगत 19 दिसम्बर 2025 को ससुराल वालों ने सूचना दिया था कि उनकी पुत्री अंकिता की मौत हो गई है। मामले में अभ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.