भभुआ, अगस्त 10 -- अदालत ने मृतका के पति को दस साल कैद व 25 हजार जुर्माना लगाया ससुर और भैसुर को सात वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपया अर्थदंड (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के एडीजे- 10 अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति को दस वर्ष, ससुर व भैसुर को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी। पत्नी की हत्या मेंपति जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के करमा निवासी प्रभु नारायण सिंह को 10 वर्ष कैद के अलावा 25000 रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है। जबकि दहेज प्रताड़ना मामले में पति को तीन वर्ष की सजा व 3000 जुर्माना की सजा सुनाई गई।

दहेज हत्या मामला इस दहेज हत्या मामले में ससुर राधेश्याम सिंह व भैसुर भोला सिंह को सात सात वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपया अर्थदंड तथा दहेज प्रताड़ना में तीन-तीन वर्ष कारावास व 3000 जुर्माना लगाया गया ...