गुमला, जुलाई 21 -- गुमला प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय के पालकोट रोड स्थित चर्चित दहेज हत्या मामले में सिविल कोर्ट के एडीजे-प्रथम प्रेम शंकर की अदालत ने दोषी पति अमित कुमार गुप्ता और ननद सुमन गुप्ता को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का विवरणमामला वर्ष 2013 का है। मृतका रीना कुमारी के भाई गौतम कुमार गुप्ता ने 31 अगस्त 2013 को गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बहन के पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा हत्या का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार रीना की शादी वर्ष 2010 में अमित कुमार गुप्ता से हुई थी। शादी के करीब छह माह बाद से ही उससे पांच लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं होने ...