दहेज हत्या मामले में पति को नौ वर्ष कैद की सजा
भभुआ, सितम्बर 29 -- ससुराल जाने के बाद से दहेज में दो लाख रुपयों की कर रहे थे मांग शादी के तीसरे साल में कर दी हत्या, कारोबार के लिए मांग रहे थे पैसे (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
दहेज के लिए हत्या एडीजे नौ सह दहेज मामले के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्द्धन की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को दोषी पाया और मंगलवार को नौ वर्ष कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला अनिल गोंड कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया निवासी राजेन्द्र गोंड का है। उक्त मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के दुबे के सरैयां निवासी जयराम गोंड ने चांद थाना में पुत्री रीमा कुमारी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें दहेज में 2 लाख रुपया नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया है।
शादी और दहेज की मांग सूचक ने प्राथमिकी में पुलिस बताया कि...
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