सीवान, अगस्त 14 -- सीवान, ईश्वर चंद्र महाराज। नवम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सुशांत रंजन की अदालत ने दहेज हत्या मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घटना की संक्षिप्त जानकारी मामले के अपर लोक अभियोजक याहिया खान ने बताया कि घटना 28 मार्च 2024 की है। घटना के संबंध में छपरा जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र के दाउदपुर यादव टोला निवासी राजनाथ यादव ने सीवान जिले के महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर महाराजगंज थाना क्षेत्र के चंदौली गांव के धर्मेंद्र यादव सहित अन्य लोगों को आरोपित किया था।

शादी का विवरण दर्ज प्राथमिक में कहा गया था कि सूचक की पुत्री इंदु देवी की शादी हिंदू- रीति रिवाज के अनुसार 26 मई 2021 को आरोपित धर्मेंद्र यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद आरोपित सूचक की पुत्री इंदु देवी से दहेज में एक लाख रुपए ए...