दहेज हत्या मामले के आरोपितों को दस- दस वर्ष की सजा
सीवान, अगस्त 7 -- सीवान, विधि संवाददाता। तृतीय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या मामले के आरोपितों को दोषी पाते हुए दस- दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही, अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह ने बताया कि घटना 2 मार्च 2015 की है। घटना के संबंध में जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सुहपुर गांव के अशर्फी महतो ने प्राथमिकी दर्ज कराकर मृतका के पति संतोष महतो समेत पांच लोगों को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी मे कहा गया था कि उसकी पुत्री बिंदु कुमारी की शादी 15 जून 2009 को जिले के दारौदा थाना क्षेत्र के रमसापुर गांव मे हुई थी। बाद मे उसके ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपए की मांग करने लगे नहीं देने पर उसकी पुत्री कि हत्या कर रेलवे ट्रेक पर रख दिए। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपितों को दोषी प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.