मुजफ्फरपुर, मार्च 28 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। औराई थाना के हनुमान नगर गांव में विवाहिता रूना देवी की दहेज के लिए हत्या के मामले में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। लोअर कोर्ट से मामले के आरोपित रूना के पति राजेश कुमार उर्फ राजेश राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट में अपील करेगा। लोक अभियोजक के अनुरोध पर डीएम ने हाईकोर्ट में अपील किए जाने को लेकर गृहविभाग को अनुशंसा भेजी है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष नौ दिसंबर को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय के कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले की प्रति का अध्ययन करने के बाद इसे हाईकोर्ट में अपील के योग्य पाया गया है। बता दें कि दस सितंबर 2023 को रूना की हत्या कर दी थी। मामले में उसके पिता सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना के सिरसी गांव निवासी ब...
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