दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर साक्ष्य के अभाव में बरी
मुजफ्फर नगर, मई 21 -- मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति समेत सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने घटना को असत्य और निराधार मानकर फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने मामले में तत्कालीन पर्यवेक्षण अधिकारी एसपी देहात व सीओ के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा।भौराकलां थाना क्षेत्र् के गांव सावटू निवासी मदनपाल ने तितावी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी पिंकी की शादी 25 फरवरी 2007 को तितावी के गांव बुढ़ीना कलां निवासी सोबिन के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी पिंकी की 23 मई 2013 को गला दबाकर हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर साक्ष्य के अभाव में बरी इसमें पति सोबिन, सास वीरमती, ससुर जसवीर, सोबिन की चाची उषा त...
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