रुद्रपुर, जून 2 -- रुद्रपुर, संवाददाता। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सात वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी पति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, जबकि सास, ससुर और दो ननदों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अन्दूपुर पूरे कल्पी, थाना परसपुर करनैलगंज, गोंडा यूपी निवासी अमृत लाल ने सितारगंज कोतवाली में दी तहरीर में बताया था कि उनकी बहन नेहा की शादी 14 मई 2017 को चूना भट्टी, सितारगंज निवासी हीरा लाल से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही पति, सास सोमवती, ससुर महेंद्र और ननद कंचन और आरती दहेज की मांग को लेकर नेहा का उत्पीड़न करते थे। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की सजा, चार आरोपी बरी प्रताड़ना से परेशान होकर नेहा एक ब...