एटा, मई 16 -- दहेज की खातिर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई( साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी संध्या भारती, विशेष लोक अभियोजक प्रवेश भारद्वाज के अनुसार थाना निधौली कलां के गांव होर्ची निवासी महीपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बेटी गिरिजा देवी ने गांव के ही योगेश पुत्र राम सिंह से प्रेम होने के कारण शादी का अनुरोध किया था। बेटी की इच्छा के बाद उन्होंने आरोपी से शादी कर दी थी। आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ही दहेज में बाइक की मांग करने लगे थे।24 अक्तूबर 2019 को ससुरालीजनों ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी और लाश को जलाने के लिए खेत पर ले गए थे। जानकारी मिलते ही मायकेवाले पहुंच गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की। जांच के बाद चार्जशीट ...