बुलंदशहर, मई 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 योगेश कुमार-द्वितीय ने दहेज की खातिर एक नवविवाहिता की जान लेने के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल कैद और ससुर को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 23-23 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि यह ​मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जानीपुर खुर्द का है। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री रेनू की शादी 26 जून 2016 को पुनीत के साथ की थी। शादी में करीब चार लाख रुपये खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। यह भी पढ़ें- पति समेत दस के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस शादी के बाद से ही पति पुनीत, ससुर गजे सिंह और परिवार के अन्य सदस्य दहेज में एक कार और दो लाख रुपये नकद की मांग को लेकर रेनू को बेरहमी से मारत...