सिद्धार्थ, फरवरी 22 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 मोहम्मद रफी ने दहेज हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी पर 18 हजार जबकि दूसरे परRs.23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साधुसरन पुत्र स्व भदई व जटाशंकर पुत्र साधूसरन निवासी तिघरा थाना गोल्हौरा के खिलाफ 2018 में धारा 498ए/34, 323/34, 325, 302/34 व 4 डीपी एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोप साबित होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साधुसरन पर 18 हजार जबिक जटाशंकर पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।

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