जौनपुर, अगस्त 12 -- जौनपुर, संवाददाता। सुरेरी थाना क्षेत्र के सुरेरी गांव में ढाई साल पहले परवीन बानो की गला दबाकर दहेज हत्या करने के दोषी पति समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया।जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर त्रिमुहानी निवासी तौहीद अहमद ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर दिया था कि बहन परवीन बानो का निकाह सुरेरी निवासी वसीम अली के साथ 4 जनवरी 2023 को हुआ था। पति वसीम, ससूर हासिम अली, सास रुकसाना, चचिया ससुर शौकत अली, चचिया सास सायरा बानो से दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर विवाद हो गया। काफी मान मनौवल के बाद बहन की विदाई हुई। विदाई के बाद ससुराल वाले बहन के साथ मारपीट गाली गलौज देकर प्रताड़ित करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते थे। बहन फोन करके आप बीती बताई थी। 19 मार्च...