दहेज हत्या के दोषी पति और भाभी को दस वर्ष का कारावास
मऊ, मई 31 -- मऊ, संवाददाता। लगभग सात वर्ष पूर्व दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों पति और भाभी को कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने दोनों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। साथ ही साथ जर्माना जमा होने के बाद प्रतिकर के रूप में वादी को 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया। मामला 3 सितंबर 2019 का है। घटना के सम्बंध में प्राथमिकी दोहरीघाट थाने में वादी मधुबन थाना क्षेत्र के निवासी विधिचंद्र ने दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में वादी ने आरोप लगाया गया था कि उसकी लड़की निशा की शादी 4 जून 2012 को घटना से सात माह पू...
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