सहारनपुर, सितम्बर 6 -- दहेज हत्या के मामल में अदालत ने एक दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि आठ अगस्त 2020 में विवाहिता के पिता ने आरोपी जावेद पुत्र छोटन, फुल्लो पत्नी छोटन, सद्दाम पुत्र नौशाद निवासी मोहल्ला कोटला अम्बेहटापीर के खिलाफ कोतवाली नकुड़ में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री मुस्कान की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जावेद पुत्र छोटन सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में पुलिस की ओर से भी सशक्त पैरवी की गई है। शासकीय अधि...