दहेज हत्या के दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास
बाराबंकी, सितम्बर 15 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय आर्या कोर्ट संख्या 8 ने दहेज हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास व 15- 15 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना देवा में तीन साल पहले सुधांशु वर्मा पुत्र स्व. दरबारीलाल निवासी महतिनिया थाना कोतवाली लहरपुर जनपद सीतापुर ने पुलिस को सूचना दी कि दहेज की मांग न पूरी होने पर ससुराल वाले उसकी बहन को मारते पीटते थे और परेशान करते थे। उसकी बहन से कार की मंाग करते थे। दहेज में कार न मिलने पर ससुराल वालों ने उसकी बहन को मारकर फंदे पर लटका दिया था। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर सत...
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