सोनभद्र, जुलाई 10 -- सोनभद्र, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी/सीएडब्ल्यू सोनभद्र विपिन कुमार तृतीय की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर तीन दोषियों को 14-14 वर्ष की सजा सुनाई। तीनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद भुगतानी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वीरेन्द्र मेहता पुत्र हरिहर मेहता निवासी गाम मैरोनी, थाना भवनाथपुर, गढ़वा झारखंड ने आठ अक्टूबर 2019 को विण्ढमगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर के माध्यम से बताया कि उसने अपनी 23 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी की शादी अप्रैल 2019 में संतोष कुमार कुशवाहा पुत्र शिवनाथ कुशवाहा निवासी डुमरा विण्ढमगंज के साथ कराई थी। आठ अक्टूबर 2019 को भोर में सूचना मिली कि उनकी पुत्री पूजा की मृत्यु फांसी पर लटकने से हो गई है। ...