गोंडा, अगस्त 3 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दहेज हत्यारोपी तीन अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी 30 अप्रैल 2019 को वादी नान्हू पुत्र बाबूराम की तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियुक्तगण ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद पुत्र रामप्रसाद एवं विनोद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासीगण मुन्शी पुरवा, मौजा चौदहा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं विवाहिता की हत्या किए जाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत प्रेषित किया गया। अ...