काशीपुर, नवम्बर 19 -- काशीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, गोपाल कृष्ण, आसिफ अली व देवांग मिश्रा ने बताया कि 31 जनवरी 2019 में ढकिया जट जिला मुरादाबाद निवासी मौ. हसन पुत्र अली हसन ने आईटीआई थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि उसकी बहन तब्बसुम की शादी मुसाहिद से हुई थी। 29 जनवरी 2019 को आरोपी मुसाहिद, सास हाजरा व ननद बेगम ने दहेज के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों को सुना कर अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

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