कोडरमा, अगस्त 17 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति अजय रजक, पिता रामू रजक, निवासी चंदेडीह, कोडरमा थाना क्षेत्र को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला तीन जनवरी 2021 का है। इस संबंध में मृतका के पिता कारू राम ने कोडरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने अदालत से अभियुक्त को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभ...