बलिया, मार्च 25 -- बलिया। करीब चार साल पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। रसड़ा कस्बा के बजाजी मोहल्ला में 13 अप्रैल 2022 को एक महिला की संदिग्ध हाल में मौत हो गयी। इसकी सूचना पाकर पहुंची मयका पक्ष ने दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने और न ही देने पर पति धीरज अग्रवाल पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखलि कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया।

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