बलिया, मार्च 29 -- बलिया, संवाददाता। करीब दो साल पहले हुई दहेज हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने शनिवार को आठ साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर साढ़े आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार हल्दी थाना क्षेत्र के भरसौंता निवासी पंकज सिंह ने 23 अप्रैल 2024 को हल्दी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया है कि मेरी बहन ज्योति की शादी 14 नवम्बर 2021 को नगरा थाना क्षेत्र के ताड़ीबड़ागांव निवासी राकेश सिंह के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे थे। आरोप लगाया था कि 20 अप्रैल 2024 को ससुराल पक्ष के लोगों ने ज्योति को मारपीट कर घायल करने के बाद भरसौंता पहुंचा दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना क...
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