मऊ, फरवरी 26 -- मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआपुर सिहाव में दहेज को लेकर विवाहिता व उसकी बच्ची की हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने बुधवार को आरोपी पति की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। मामले की प्राथमिकी हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी सचिन चौहान ने थाना सरायलखंसी में दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वादी की बहन रेखा की शादी विगत 13 दिसंबर 2021 को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बबुआ पुर निवासी सुबाष चौहान के लड़के राकेश चौहान के साथ हुई थी। आरोप लगाया गया था कि रेखा के ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को बराबर प्रताड़ित करते और मारते-पीटते थे। 10 दिसम्बर 2025 को आरोपी ने फोन पर वादी को बताया था कि उसकी बहन और भांजी की मौत हो गई...